भोपाल। विधानसभा चुनावों के लिए चल रहे प्रचार सोमवार की शाम पांच बजे बंद हो जाएंगे। इसके बाद, 111 उम्मीदवार, जो चुनाव लड़ रहे हैं, न तो जुलूस लेने में सक्षम होंगे और न ही प्रचार के लिए आम बैठकें आयोजित करेंगे। उम्मीदवार जोरदार स्पीकर का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवार केवल 28 नवंबर को मतदान के लिए दरवाजा-टू-डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर पाएंगे। इस समय के दौरान उम्मीदवार एसएमएस, डब्ल्यूटीएसएपी, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने में सक्षम नहीं होंगे।
कलेक्टर सुदाम पी खाडे ने कहा कि आयोग के पास स्पष्ट निर्देश हैं कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के बीच कोई बहस नहीं की जाएगी, न ही मतदान के 48 घंटों से इसे कभी भी आयोजित किया जाएगा। । आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो दो साल की जेल या सज़ा जुर्माना या दोनों के लिए दंड का प्रावधान है।
उस जगह के मतदाता कहां के लिए निर्देश
कलेक्टर सुदाम पी। खड़े ने कहा कि चुनाव अभियान के बाद, प्रचार में लगे राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, जो मजदूर उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं, उन्हें 5 बजे से मतदान के अंत तक विधानसभा क्षेत्र की सीमा छोड़नी होगी। सोमवार को। कलेक्टर ने मतदान दिवस में वाहनों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं। इसके तहत, उम्मीदवार तीन वाहनों का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। एक के लिए, दूसरा चुनाव एजेंट तीसरे श्रमिकों के लिए होगा। इसे रिटर्निंग अधिकारी से अलग से साफ किया जाना है। पांच से ज्यादा लोग कार में बैठने में सक्षम नहीं होंगे।
शराब की दुकानों को 5 बजे से बंद कर दिया जाएगा
उत्पाद शुल्क विभाग के सहायक आयुक्त मनीष खरे ने कहा कि सोमवार शाम 5.00 बजे से, कलेक्टर सुदाम पी खाडे ने जिले में सभी देश और विदेशी शराब की दुकानों को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसकी सूचना सभी लाइसेंसधारियों को दी गई है। इसके दौरान, होटल और बार में शराब और शराब परोसा नहीं जा सकता है। शराब की बिक्री सोमवार, 5 बजे से 28 नवंबर, मतदान के अंत से 48 घंटे पहले मतदान समाप्त होने तक रुक जाएगी।
होटल-लॉज की जांच, भोपाल में रहने का कारण
होटल और लॉज में पुलिस को जानकारी भेजना आवश्यक होगा। पुलिस हर होटल-लॉज की जांच करेगी। ऐसा किया जा रहा है ताकि अवांछित तत्व चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ सकें। भोपाल में आने वाले लोग और रहने वाले लोगों को इसके औचित्य के कारण देना होगा।