लखनऊ
ट्रैफिक नियम तोड़ने की आदत अब महंगी पड़ेगी। सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का जुर्माना दोगुना से बढ़ाकर छह गुना कर दिया है। इसमें हेलमेट नहीं पहनना, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना जैसी गलतियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, बढ़े हुए जुर्माने को प्रभावी बना दिया जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत, सरकार को दंडनीय अपराधों के लिए जुर्माना तय करने का अधिकार है। पिछले साल, परिवहन विभाग ने 25 अगस्त, 2010 को जुर्माना राशि बढ़ा दी थी। साथ ही, गृह विभाग ने 16 अगस्त 2016 को अधिसूचना जारी करके यातायात उल्लंघन के लिए जुर्माना भी निर्धारित किया था। जुर्माने की यह अलग व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। नई अधिसूचना के साथ। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इससे बार-बार होने वाले अपराध की प्रवृत्ति कम होगी।
बनागी यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
राज्य के विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को लागू करने के लिए, यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नोएडा / ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रोजेक्ट को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
वीआईपी नंबर के लिए अलग से शुल्क
कैबिनेट ने बाइक और कार के लिए वीआईपी या फैंसी नंबर की फीस अलग से तय की है। पहले दोनों के लिए 3000 से 15000 रुपये तक की श्रेणियां थीं। अब यह अलग है …