उन्नाव। अनुदेशको को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुदेशकों का मानदेय मार्च 2017 से केंद्र सरकार द्वारा 17000 प्रति माह पास हो गया था। लेकिन योगी सरकार ने नहीं दिया था। जिसके चलते अनुदेशको ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
3 जुलाई 2019 को हाईकोर्ट ने अनुदेशको के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश में अनुदेशको को 17000 मानदेय देने तथा मार्च 2017 से अब तक का 17000 के हिसाब से एरियर के रूप में बकाया रकम का भुगतान किया जाय। यह आदेश जारी किया था।
इस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेन्च में अपील की थी। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के प्रदेश सचिव शशांक मिश्रा ने बताया कि आज 12 /09 को डबल बेन्च की सुनवाई थी। सरकार द्वारा 17000 मानदेय पर स्टे मागा जा रहा था। लेकिन कोर्ट ने अनुदेशको का मानदेय 17000 देने पर जोर दिया और सरकार को कोई राहत न देकर 1 महीने में अन्तिम फैसला सुनाने के लिए कहा। कोर्ट में पैरवी करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल, शशांक मिश्रा, रणवीर सिंह मौजूद रहे